रिपोर्टिंग करते समय देश के कानून को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कानूनों का पालन करना एक नैतिक प्रथा है (भले ही हमने उन लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता के साथ देखा है, जो निर्भया मामले पर बीबीसी वृत्तचित्र के मामले में कानूनों को ध्यान में नहीं रखते हैं)। सवाल यह है कि किन कानूनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? यहां हम उन सबसे आम बातों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए (विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट करते समय)। आईपीसी 354 सी – https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_5_23_00037_186045_1523266765688§ionId=46124§ionno=354C&orderno=397 आईपीसी 354 डी – https://www.indiacode.nic.in/show -data?actid=AC_CEN_5_23_00037_186045_1523266765688§ionId=46125§ionno=354D&orderno=398 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम – https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_13_14_00005_201232_ 1517807323686§ionId=12872§ionno= 23&orderno=23 किशोर न्याय अधिनियम – https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_13_14_000010_201602_1517807328168§ionId=12794§ionno=74&orderno=74
