पटना। चारा घोटाला में दोषी करार दिए गए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को दो मामलों में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया हैl
सोमवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने बेल अर्जी के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कियाl सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन चारा घोटाला के एक अन्य मामले में दोषी करार दिये जाने के कारण अभी वे जेल में हैl सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई ने कहा कि लालू यादव को दी गयी जमानत का आधार गलत हैl उन्होंने अपेक्षित समय जेल में नहीं बिताया हैl चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले में लालू यादव दोषी करार दिये गये हैं, जिनमें 950 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप हैl