सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक ड्रग्स मामले में आरोपी महिला बशीरा फिरोज शेख को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। यह मामला तब सामने आया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया कि वे महिला को गिरफ्तार न करें, बशर्ते कि वह जांच में पूरा सहयोग करें।
इस केस में महिला के पति, 18 वर्षीय बेटे और एक अन्य आरोपी को भी नामजद किया गया था। पुलिस को सचिन यादव अडागले नामक एक व्यक्ति से 90 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसने आरोपियों का नाम लिया था। बशीरा और अन्य सह-आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं।
हालांकि बशीरा ने तर्क दिया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उसकी गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा की मांग की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था।