सांकेतिक तस्वीर
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चिनहट इलाके में रहने वाले 21 साल की मौत की शादी पंजाब के गोविंद राय अरे मोनू से तय हुई थी। परिजनों ने मिलकर राेक की रस्म भी पूरी की। दोनों में बातचीत होने लगी। अचानक हादसे में पिता की मौत हो गई। महानगर का मंगेतर अपनी मां के साथ जामने आया। इस दौरान उन्होंने वृद्ध से शारीरिक संबंध बनाए। यह चिलचिलाती चार रात तक चलती है। इसके बाद मांगे जाने पर कॉलिक ने बताया कि शादी से इनकार कर दिया। करीब एक साल के मनमनौव्वल के बाद पीड़िता ने चिनहट थाने में मामला दर्ज किया। नौ महीने से जमानत का प्रयास कर रहा है।
एक साल पहले 15 जून को चिनहट थाने में डीएम ने मामला दर्ज किया था। डायजेनेट का आरोप था कि उसकी मंगेतर ने मांगलिक होने की बात से देश में शादी से मना कर दिया। इससे पहले उसने उसके साथ बलात्कार किया था। दसवीं मंगेतर को चिनहट पुलिस ने 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया। विचक एसआई अभिषेक पाण्डेय ने प्रसंग गोविंदा अर मोनू को विवेचना के दौरान विस्फोट का पाया।
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गिरफ्तारी के दो दिन बाद 29 सितंबर 2022 को मामले में चार्ज लेटर कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद से ही जमानत के लिए प्रयास कर रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को यह आदेश दिया कि दुर्घटना की जांच कर बताया जाए कि वह मांगलिक है या नहीं। शनिवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।
इसके बाद कहा कि उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर जाम की जमानत पर 26 जून को सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के नाम लेने के बाद मामले की खबरें आ गईं। इस मामले में चिनहट निरीक्षक आलोक राव ने बताया कि पीड़िता से फट गया था। विवेचक ने आरोप पत्र पैर जमा कर दिया है। 9 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे, सभी विवेचना में सही पाए गए थे।