नई दिल्ली, 21 फरवरी 2025: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को 10 दिनों के भीतर गैंगस्टर्स एक्ट के तहत विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ जांच पूरी करने का निर्देश दिया। हालांकि, बाद में कोर्ट ने यह जानने की मांग की कि क्या उनके खिलाफ कोई जांच लंबित है।
सुनवाई में क्या हुआ?
- जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोतिस्वर सिंह की बेंच ने 6 मार्च 2025 को अगली सुनवाई तय की।
- वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंसारी का पक्ष रखते हुए कहा कि चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो गई है।
- यूपी सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि इस मामले पर और स्पष्टीकरण की जरूरत है।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद ही अंसारी की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।
मामला क्या है?
- 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कोतवाली करवी थाने में अब्बास अंसारी और उनके सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
- 6 सितंबर 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
- 18 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली थी जमानत
- सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी थी।
- लेकिन गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभी राहत नहीं मिली है।
अब देखना होगा कि 6 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।
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