मणिपुर के उखरूल शहर में एक भूमि विवाद को लेकर बुधवार (2 अक्टूबर, 2024) को दो समूहों के बीच गोलीबारी की घटना के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्ष नागा समुदाय से संबंधित हैं, लेकिन वे अलग-अलग गांवों से आते हैं और भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं।
गोलीबारी में कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया। उखरुल उप-विभागीय मजिस्ट्रेट डी. कामेई ने इस घटना के मद्देनजर एक आदेश जारी किया, जिसमें थवाईजाओ हंगपुंग यंग स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (THYSO) द्वारा आयोजित “सामाजिक कार्य” पर आपत्ति का उल्लेख किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि हुनफुन और हंगपुंग गांवों के बीच भूमि विवाद के कारण कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे शांति और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
इसलिए, धारा 163 बीएनएसएस, 2023 के तहत, किसी भी व्यक्ति की उनके आवासों के बाहर आवाजाही और किसी अन्य गतिविधि पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, जो कानून को प्रभावित कर सकता है। यह आदेश 2 अक्टूबर, 2024 को सुबह 9:30 बजे से प्रभावी है और अगले आदेश तक जारी रहेगा।