एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी कारोबारी वटाली की संपत्तियां कुर्क कीं


राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेरर फंडिंग मामले में 12 जून को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की संपत्ति कुर्क की। फोटो: ट्विटर/@पीटीआई_न्यूज

अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 12 जून को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की संपत्तियों को जब्त कर लिया।

उन्होंने कहा कि एनआईए की एक टीम ने उत्तरी कश्मीर जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र के गांवों बघाटपोरा और कछवारी में वटाली के नाम पर अचल संपत्तियों को कुर्क किया।

अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों में वटाली के नाम की जमीन भी शामिल है, जो आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी है।

उन्होंने कहा कि मई में नई दिल्ली में विशेष एनआईए अदालत के एक आदेश के बाद संपत्तियों को कुर्क किया गया था।

वटाली को एनआईए ने 2017 में सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल मई में वटाली और अन्य के खिलाफ 2017 में जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में आरोप तय किए थे।

वटाली को पिछले साल फरवरी में जेल से बाहर लाया गया था और चिकित्सकीय आधार पर नजरबंद कर दिया गया था।



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