नई दिल्ली, 07 मार्च 2025:
नेशनल कमीशन फॉर वूमेन (NCW) की चेयरपर्सन विजया राहतकर ने शुक्रवार को कहा कि आयोग ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया है कि वह पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करे। सिंह पर जालंधर में एक 22 वर्षीय महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है।
NCW ने लिया स्वतः संज्ञान
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजया राहतकर ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता है। आयोग ने पंजाब पुलिस को तीन दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एफआईआर की प्रति सहित प्रस्तुत करने को कहा है।
उन्होंने कहा,
“पंजाब में सामने आया यह मामला बेहद चिंताजनक है। यौन उत्पीड़न की इस घटना पर हमने स्वतः संज्ञान लिया है और पंजाब पुलिस से पूछा है कि वे क्या कदम उठा रहे हैं।”
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, 22 मार्च को एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ जालंधर के एक चर्च में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।
🔹 शिकायतकर्ता के अनुसार, वह और उसके माता-पिता अक्टूबर 2017 से चर्च जाते थे।
🔹 पादरी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया।
🔹 डर के कारण महिला ने अपने माता-पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया।
🔹 2022 से, सिंह ने उसे चर्च के केबिन में बुलाकर गले लगाया और अनुचित तरीके से छुआ।
पादरी पर लगे आरोप और कानूनी कार्रवाई
पंजाब पुलिस ने बजिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:
✅ धारा 354A – यौन उत्पीड़न
✅ धारा 354D – पीछा करना (Stalking)
✅ धारा 506 – आपराधिक धमकी
पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और शीघ्र ही पादरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।