हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने गुरुवार को 14 से 15 जनवरी तक सभी मार्गों और पूजा स्थलों के आसपास पतंगबाजी पर रोक लगा दी।
उन्होंने कहा कि पुलिस की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों के पास लाउडस्पीकर और डीजे की अनुमति नहीं है और भड़काऊ भाषणों या गीतों पर प्रतिबंध है।
अनुमति मिलने पर भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर या जन संबोधन प्रणाली प्रतिबंधित है।
श्री आनंद ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों से पूछें और उन्हें ऐसी छतों से पतंग उड़ाने से हतोत्साहित करें जहां दीवार नहीं है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। माता-पिता को भी सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों को निर्देश दें कि वे भटकी हुई पतंगों का पीछा करते हुए सड़कों पर न दौड़ें।