सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अब शहर की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिए उनके खाते का खाता बन जाएगा। यह आवासीय मकान के लिए 300 वर्ग मीटर और सभी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण पर लागू किया गया है। यह नक्शा जिला पंचायत से पास होगा। ब्लॉग मैप के पास अगर कोई भवन निर्मित होता है तो उसे जिला पंचायत द्वारा रोका जा सकता है।
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 239 के तहत यह नियम लागू होता है, जिसे अप्रैल 2022 में जिला पंचायत की बैठक में पारित किया गया था। अब इसे लेकर सख्ती की योजना बनाई गई है। इसके ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत यदि कोई स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, मेरीहाल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन रहा है तो उसे जिला पंचायत से नक्शा पास करना होगा।
बैंक मैप के पास कोई बैंक लोन नहीं देगा। जो नक्शा प्रस्तुत किया जाएगा, वह रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, रिक्संटविद या योग्य अभियन्ता द्वारा बनाया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी ने बिना किसी मानचित्र के किसी गैर-रेखांकित रिकॉर्ड को देखा तो वह गलत हो जाएगा। उस भवन पर जिला पंचायत कार्रवाई कर सकती है। जरूरत पड़ने पर नुकसान हो सकता है। वहीं, प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर बिना नक्शा पास किए किसी स्कूल का निर्माण कर दिया जाए तो इसकी मान्यता नहीं मिलेगी।