विजयवाड़ा POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एस रजनी ने 28 अक्टूबर, 2018 को साढ़े तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले पगडाला वेंकटेश्वर राव को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी उसे अपने घर में ले गया और दुष्कर्म किया। एनटीआर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि उसकी दादी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, सूर्यरावपेट पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मंगलवार को POCSO स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को ₹5 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।