जून 2017 में तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार” कई पुरातन अधिनियमों को इतिहास से हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कानूनों को समय के अनुरूप होना चाहिए। 1,200 अनावश्यक अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से धारा 124 ए की समीक्षा करने को कहा, तो यह कोई अजीब बात नहीं थी, ऐसा पहली बार हो रहा था। यह राजद्रोह कानूनों का अंत नहीं है। धारा 121 से लेकर 127 तक राजद्रोह से संबंधित कानूनों से संबंधित है।

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By anandkumar

आनंद ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की है और मास्टर स्तर पर मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। उन्होंने बाजार और सामाजिक अनुसंधान में एक दशक से अधिक समय तक काम किया। दोनों काम के दायित्वों के कारण और व्यक्तिगत रूचि के लिए भी, उन्होंने पूरे भारत में यात्राएं की हैं। वर्तमान में, वह भारत के 500+ में घूमने, अथवा काम के सिलसिले में जा चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से, वह पटना, बिहार में स्थित है, और इन दिनों संस्कृत विषय से स्नातक (शास्त्री) की पढ़ाई पूरी कर रहें है। एक सामग्री लेखक के रूप में, उनके पास OpIndia, IChowk, और कई अन्य वेबसाइटों और ब्लॉगों पर कई लेख हैं। भगवद् गीता पर उनकी पहली पुस्तक "गीतायन" अमेज़न पर बेस्ट सेलर रह चुकी है। Note:- किसी भी तरह के विवाद उत्प्पन होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी चैनल या संस्थान या फिर news website की नही होगी लेखक इसके लिए स्वयम जिम्मेदार होगा, संसथान में काम या सहयोग देने वाले लोगो पर ही मुकदमा दायर किया जा सकता है. कोर्ट के आदेश के बाद ही लेखक की सुचना मुहैया करवाई जाएगी धन्यवाद

One thought on “क्या धारा 124A (देशद्रोह अधिनियम) को हटाया जा रहा है?”

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