CBI ने जवाब देने के लिए मांगा समय
पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुयी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 22 अप्रैल निर्धारित की है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव के जमानत पर सुनवाई के लिए मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के कोर्ट में सूचीबद्ध था।
डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया गयाl कृष्ण मोहन प्रसाद समेत चार लोगों को आज डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में जमानत दी गईl लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि जिन लोगों को आज जमानत दी गई, उन लोगों की जमानत पर सीबीआई की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गईl लेकिन लालू प्रसाद की जमानत पर सीबीआई की ओर से और ऑब्जेक्शन किया गयाl
चारा घोटाला के दूसरे मामलों में लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और अब सिर्फ डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में ही उन्हें जमानत मिलनी बाकी है। आज लालू यादव की जमानत पर सबकी निगाहें लगी हुयी थी, जिन्होंने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थीl जिस पर चार मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी। 11 मार्च को अदालत ने सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था और तब सुनवाई नहीं हो सकी थी। उसके बाद एक अप्रैल को कोर्ट में न्यायाधीश के नहीं बैठने के कारण लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां का हवाला देने के साथ ही कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव को किडनी में संक्रमण का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है। राजद के अनुसार राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा हैl सीबीआई ने जानबूझकर अब तक इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया, ताकि लालू प्रसाद की जमानत को लंबा खींचा जा सकेl