इस वृद्धि का उद्देश्य “फंडिंग द अनफंडेड” के मकसद को और मजबूत करना है। यह कदम विशेष रूप से नए उद्यमियों के लिए लाभदायक है, जिससे उनके विकास और विस्तार में सहूलियत मिलेगी। यह पहल सरकार की एक मजबूत उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए एक नई श्रेणी ‘तरुण प्लस’ बनाई गई है। यह श्रेणी उन उद्यमियों के लिए होगी जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले से ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है। 20 लाख रुपये तक के PMMY ऋण के लिए गारंटी कवर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) के तहत प्रदान किया जाएगा।

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