दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत खारिज करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली श्री केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के किया गया था।
उच्च न्यायालय ने आप के राष्ट्रीय संयोजक की जमानत याचिका का भी निपटारा कर दिया और उन्हें राहत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पार्टी ने कहा, “केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है।”